नगरपालिका एवं पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में अभ्यर्थियों द्वारा गलत घोषणा पत्र/मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना - भारतीय दण्ड संहिता की धारा 191 एवं 193 के अन्तर्गत कार्यवाही
प्रकार: PDF · तिथि: सूची में अंकित नहीं
यह दस्तावेज़ राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान की सार्वजनिक सूचना से लिया गया है। आप इसे इस साइट से सीधे डाउनलोड कर सकते हैं।
मूल स्रोत: https://sec.rajasthan.gov.in/cm/Upload/Order%20under%20IPC%20191_193.pdf